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लैपटॉप, टैबलेट से लेकर पर्सनल कंप्यूटर तक…अब आयात नहीं कर सकेंगे आप, ‘मेक इन इंडिया’ को बल देने के लिए मोदी सरकार ने उठाया बड़ा कदम

अधिसूचना में कहा गया है, “विदेश में मरम्मत किए गए सामानों के पुन: आयात के संबंध में, उक्त वस्तुओं की मरम्मत और वापसी के लिए प्रतिबंधित आयात के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी.”

पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर रोक

पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर रोक

Make In India: सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है. सरकार की ओर से जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि वैध लाइसेंस के तहत आयात की अनुमति दी जाएगी. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा, “एचएसएन 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर रोक लगा दी गई है. ”

बैगेज नियमों के तहत लगा प्रतिबंध

मंत्रालय ने कहा कि बैगेज नियमों के तहत आयात पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे. मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि एक लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, या अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के आयात के लिए आयात लाइसेंस की जरूरत होगी, जिसमें ई-कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए कंप्यूटर भी शामिल हैं. डाक या कूरियर. आयात लागू शुल्क के भुगतान के अधीन होगा.

अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग, मूल्यांकन, मरम्मत और पुनः निर्यात और उत्पाद विकास उद्देश्यों के लिए प्रति खेप 20 ऐसी वस्तुओं के लिए आयात लाइसेंस से छूट भी है. इन आयातों को केवल इस आधार पर अनुमति दी जाएगी कि उनका उपयोग उक्त उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और बेचा नहीं जाएगा. मंत्रालय ने कहा कि एक बार इच्छित उद्देश्य पूरा हो जाने पर उत्पादों को उपयोग से परे नष्ट कर दिया जाएगा या फिर से निर्यात किया जाएगा.

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विदेश में मरम्मत कराकर लाने में नहीं लगेगा लाइसेंस

अधिसूचना में कहा गया है, “विदेश में मरम्मत किए गए सामानों के पुन: आयात के संबंध में, उक्त वस्तुओं की मरम्मत और वापसी के लिए प्रतिबंधित आयात के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी.” आदेश में कहा गया है कि लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर, जो कि पूंजीगत वस्तुओं का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, को आयात लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी.

-भारत एक्सप्रेस



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