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UP electricity workers strike

राज्य सरकार को आवश्‍यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा एक्ट) लागू करने का अधिकार है. इस एक्ट के लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी किसी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं.