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Gyanvapi case

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में व्यास जी तहखाने के स्वामित्व मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है.

Gyanvapi case: व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी. सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में आदेश पारित किया.

Varanasi: हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि, ज्ञानवापी के दाहिने हिस्से में तहखाना स्थित है जहां पर हिंदू वर्ष 1993 तक पूजा कर रहे थे. ऑर्डर 40 रूल 1 सीपीसी के तहत वाराणसी कोर्ट ने डीएम को रिसीवर नियुक्त किया.

Gyanvapi Case: वजूखाने में मछलियों के मरने से गंदे हुए टैंक की सफाई की जो अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उस पर अमल कर लिया गया है.

Gorakhpur News: पहले भगवान राम मिले हैं,और अब भगवान शिव भी मिल गए हैं. रामराज्य आ गया है. काशी में बनारसी और सिल्क साड़ियां मुस्लिम भाई ही बनाते हैं.

श्रद्धालु तहखाने में पूजा करने के लिए उत्साहित हैं. फिलहाल, जिला प्रशासन के निर्देश पर हमने झांकी दर्शन कराने की व्‍यवस्‍था की है.

सपा नेता ने कहा कि, कई मौकों पर ऐसा नहीं होता है. सब कुछ बिल्कुल सही नहीं होता. हर फैसला-एक पक्ष के लिए सही होता है, दूसरे पक्ष के लिए गलत होता है.

Allahabad HC on Gyanvapi case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मस्जिद कमेटी की व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया.

Varanasi: व्यासजी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के बाद से ही हिंदू पक्ष ने पूजा शुरू कर दी है. वहीं मुस्लिम पक्ष ने पूजा रुकवाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

Varanasi: दो दिन पहले ही हिंदूवादी संगठन ने ज्ञानवापी मस्जिद के लगे साइन बोर्ड पर आपत्ति जताई थी और इसको लेकर पर्यटन निदेशालय के साथ ही मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था.