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Allahabad High Court

हमारे राष्ट्र का धर्मनिरपेक्ष ताना-बाना यहां लोगों से संयम बरतने और ऐसे कार्यों से दूर रहने की मांग करता है, जो किसी भी धार्मिक समुदाय को नुकसान या अपराध पहुंचा सकते हैं। यह कहते हुए हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमा रद्द करने से इनकार कर दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को इस आधार पर ‘असंवैधानिक’ घोषित कर दिया था कि यह ‘धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत’ के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद के सभी मुकदमे एक ही तरह के हैं, जिनमें एक ही तरह के सबूतों के आधार पर फैसला होना है. लिहाजा, सालभर पहले उच्च न्यायालय ने कहा था कि कोर्ट का समय बचाने के लिए ये बेहतर होगा कि सभी मुकदमों पर एक साथ सुनवाई हो.

Paryagraj News: कोर्ट ने कहा है कि अक्सर यह देखने में आता है कि जिन ट्रैक्टरों का काम खेती से संबंधित होता है. उन पर गैरकानूनी तरीके से ईंट, बालू, गिट्टी आदि की ढुलाई की जाती है.

Mathura Krishna Janmabhoomi Case: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही इदगाह से सम्बंधित कुल 18 याचिकाओं पर सुनवाई होगी. हिंदू पक्ष ने दावा किया गया है कि मस्जिद का निर्माण कटरा केशव देव मंदिर की 13.37 एकड़ भूमि पर किया गया है.

Gyanvapi case: व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रहेगी. सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में आदेश पारित किया.

मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर मौजूद मुगलों की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिका पर उच्च न्यायालय (इलाहाबाद हाईकोर्ट) सुनवाई करेगा. इसके लिए आज दोनों पक्षों को सुनवाई की तारीख बता दी गई है.

ज्ञानवापी व्यासजी तहखाने में पूजा मामले में आज ही यूपी सरकार को जवाब दाखिल करना था. मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि, तहखाना कभी भी हिंदू पक्ष के कब्जे में नहीं रहा.

Allahabad HC on Gyanvapi case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज मस्जिद कमेटी की व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया.

Varanasi: व्यासजी के तहखाने में पूजा का अधिकार मिलने के बाद से ही हिंदू पक्ष ने पूजा शुरू कर दी है. वहीं मुस्लिम पक्ष ने पूजा रुकवाने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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