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Abdullah Azam

Azam Khan: 18 अक्टूबर को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने फर्जी जन्न प्रमाण पत्र मामले में 7-7 साल की सजा सुनाई थी, तभी से ये तीनों नेता अलग-अलग जेलों में बंद हैं.

Azam Khan Case: आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की जेल से बाहर निकला गया है और उनको कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, दोनों को अलग-अलग जेलों में रखा जा सकता है.

इससे पहले 2019 में दोनों को नफरत भरे भाषण मामले में रामपुर की एक अदालत ने दोषी ठहराया था. इसके अलावा आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला जमीन कब्जाने के मामले में फंसे हुए हैं.

रामपुर की एमपी एमएलए विशेष कोर्ट में आजम खान के साथ ही तीनों अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमे का ट्रायल चल रहा है.

Abdullah Azam: खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 13 अप्रैल के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में अपील दायर की, जिसमें उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था.

UP Bypolls 2023: 13 फरवरी को मुरादाबाद की अदालत ने अब्दुल्ला को सरकारी कार्य में बाधा डालने और जाम लगाने के आरोप में दो साल की सजा सुना दी थी.

तत्कालीन जिलाधिकारी रामपुर आंजनेय सिंह की रिपोर्ट के आधार पर अब्दुल्ला आज़म की सदस्यता समाप्त हो गई थी.

Rampur: विधानसभा सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद अब उनका नाम रामपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची से भी काट दिया गया है.

Abdullah Azam: अब्दुल्ला आजम को दूसरी बार सदस्यता गंवानी पड़ी है. योगी सरकार के पहले शासनकाल में यानी 17वीं विधानसभा में भी अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द हो गई थी

Abdullah Azam: अगर अब्दुल्ला आजम को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाता है तो वह अपने पिता की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे.