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अतीक को उम्रकैद की सजा मिली तो उमेश पाल की पत्नी ने सीएम योगी से की अपील, बोलीं- माफिया को खत्म किया जाए ताकि…

Umesh Pal Case: माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर 2005 में राजू पाल की हत्या के प्रमुख गवाह उमेश पाल की पिछले महीने हुई हत्या के मामले में साजिश में शामिल होने का भी आरोप है.

Umesh Pal Case

उपेश पाल की पत्नी और अतीक अहमद

Edited by Nitish Pandey

Umesh Pal Case: उमेश पाल अपहरण मामला में प्रयागराज एमपी-एमएलए कोर्ट ने माफिया से नेता बने अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाई. उस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने इस मामले में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया था. अतीक अहमद के भाई अशरफ सहित अन्य सभी 7 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया.

कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद उमेश पाल की पत्नी जया देवी ने कहा कि “जब तक अतीक, उसके भाई, बेटे को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक यह आतंक चलता रहेगा. मैं न्यायपालिका के फैसले का सम्मान करती हूं. मैं मुख्यमंत्री जी से चाहूंगी की अतीक अहमद को खत्म किया जाए जिससे उसके आतंक पर भी अंकुश लगे.”

वहीं, सजा सुनाए जाने के बाद उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि “मेरा बेटा शेर की तरह लड़ाई लड़ता चला आया. जब उसे (अतीक अहमद) लगा कि वह नहीं बच पाएगा तब उसने 17-18 साल बाद मेरे बेटे की हत्या कराई. कोर्ट मेरे बेटे की हत्या पर उसे (अतीक अहमद) फांसी की सज़ा सुनाए. वह नोट के बल पर आगे कुछ भी कर सकता है.”

जानिए क्या है मामला?

दरअसल, साल 2005 में BSP विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या की गई थी. जिसका आरोप अतीक और उसके भाई अशरफ पर लगा. उमेश पाल राजू पाल की हत्या का सबसे बड़ा गवाह था. अतीक की राह में उमेश पाल सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा था. उमेश ने आरोप लगाया था कि जब वो अतीक के दबाव में नहीं झुका तो साल 2006 में बंदूक की नोक पर उसका अपहरण कर लिया गया. अतीक के धमकाने के बाद अदालत में उसी के मुताबिक बयान दिए गए, लेकिन एक साल बाद उमेश ने अतीक और उसके भाई पर एफआईआर दर्ज करवा दी.

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गौरतलब है कि बीते 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के अगले दिन उमेश पाल की पत्नी की तहरीर पर अतीक अहमद, भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन और कई अन्य लोगों के खिलाफ धूमनगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.



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