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Umesh Pal Murder Case: उमेश पाल हत्याकांड में मायावती ने योगी सरकार को घेरा, कहा- कानून-व्यवस्था के दावों की पोल खुल गई

UP News: उमेश पाल हत्याकांड मामले में परिवारवालों ने माफिया अतीक अहमद और उनके भाई व पत्नी सहित सात लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है.

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बसपा सुप्रीमो मायावती (फोटो ANI)

Prayagraj News: यूपी के प्रयागराज में दिनदहाड़े बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह अधिवक्ता कृष्ण कुमार पाल उर्फ उमेश पाल की गोली मारकर हत्या के मामले ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है. इस पूरे मामले में जमकर योगी सरकार की आलोचना हो रही है और विपक्ष जमकर कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है. इस मामले पर शनिवार को विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बयानबाजी हुई.

यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा. वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी योगी सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए. बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, “प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर की दिनदहाड़े हत्या अति-दुखद व अति-निन्दनीय. यह घटना यूपी सरकार के कानून-व्यवस्था के दावों की पोल खोलती है. सरकार मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी उच्च-स्तरीय जाँच कराकर दोषियों को सख्त सजा दिलाए.”

पढ़ें इसे भी- Umesh Pal Murder: पुलिस ने माफिया अतीक के दो बेटों समेत 7 को उठाया, भाई पर पैनी नजर, बमबाज गुर्गों की तलाश जारी, रिपोर्ट दर्ज

बता दें कि इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि उमेश पाल पर हमला करने के लिए पहले से ही शूटर घात लगाए बैठे थे. जैसे ही उमेश पाल कार से बाहर निकलते हैं, वैसे ही शूटर उन पर गोली चला देते हैं, जिससे वह गिर जाते हैं, लेकिन फिर वह उठते हैं और सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं तो पीछे से शूटर दौड़ पड़ते हैं. यह घटना उनके घर के पास ही हुई थी.

अतीक के दो बेटों को पुलिस ने उठाया

फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए सात लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें माफिया अतीक अहमद के दो बेटे भी शामिल हैं. दूसरी ओर मृतक उमेश पाल की पत्नी जया ने अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ, पत्नी शाहिस्ता व बेटे समेत 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है. धूमनगंज थाने में 147,148,149,302,307,120 बी,506,34, विस्फोटक अग्नि विस्फोटक अधिनियम 1908(3) ,आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 (7) के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है.

-भारत एक्सप्रेस

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