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Azam Khan: आजम खान और विधायक बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अदालत ने ठुकराई सपा नेता की ये मांग

Azam Khan: आजम खान और उनके बेटे को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आजम और उनके बेटे की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.

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आजम खान और अब्दुल्ला आजम (फोटो ट्विटर)

Supreme Court: समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के दिग्गज नेता आजम खान (Azam Khan) और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आजम और उनके बेटे की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. इस याचिका में उनके ऊपर यूपी में दर्ज मामलों को राज्य से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की गई थी. आजम खान ने इस याचिका में कहा था कि उन्हे यूपी में इंसाफ नहीं मिल पाएगा. इस मामले में कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की, जिसके बाद कोर्ट ने आजम की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की लिखी याचिका में इंसाफ वाली बात पर कहा कि ऐसा नहीं है कि यूपी में आपको न्याय नहीं मिलेगा. आप मामला रामपुर के बाहर ट्रांसफर करने समेत किसी भी राहत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

आप हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं- कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आजम और उनके बेटे की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा इस मामले में सर्वोच्च अदालत (SC) के दखल की कोई वजह नहीं दिखती है. ऐसे में आप हाईकोर्ट (HC) जा सकते हैं. चाहे तो याचिका वापस लें. इसके साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि उनकी याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए. कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में आजम खान का पक्ष रखा. कपील सिब्बल ने कहा कि आजम खान के लिए राज्य में करीब 87 एफआईआर किए गए हैं.

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‘न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, मेरे मुवक्किल कहां जाएं’

आजम खान के वकील कपील सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि सभी मामलों को राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा. यूपी में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है. ऐसे में मेरे मुवक्किल कहां जाएं. जिस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि राज्य में आपको न्याय नहीं मिलेगा.

लगातार बढ़ रही हैं मुश्किलें

बीते कुछ समय से आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. आजम पर पिछले महीने कई मामले दर्ज किए गए थे. इससे पहले नफरती भाषण और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में भी मुकदमा दर्ज किया गया था.

– भारत एक्सप्रेस

 

 

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