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ज्ञानवापी मामला: ‘शिवलिंग’ का होगा साइंटिफिक सर्वे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत का फैसला पलटा

Gyanvapi Case: अदालत ने निर्देश दिया है कि ASI इस पूरे काम को सावधानी से करेगी ताकि कथित शिवलिंग को कोई नुकसान न पहुंचे.

Gyanwyapi Case

ज्ञानवापी मामला

Gyanvapi Case: वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को पलटते हुए कथित शिवलिंग का साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया है. यह काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगी. अदालत ने निर्देश दिया है कि ASI इस पूरे काम को सावधानी से करेगी ताकि कथित शिवलिंग को कोई नुकसान न पहुंचे. इस दौरान कार्बन डेटिंग के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि यह कितना पुराना है और वास्तव में शिवलिंग है या कुछ और.

इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की मांग को खारिज कर दिया था. जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हिंदू संगठनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया. गौरतलब है कि पिछले साल मई महीने में कोर्ट कमीशन की कार्यवाही के दौरान ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजूखाने में शिवलिंग बरामद हुआ था.



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