Bharat Express

Video: दिल्ली में कंझावला जैसी एक और वारदात, हॉर्न बजाने को लेकर विवाद पर युवक को गाड़ी से आधा किमी तक घसीटा

Rajouri Garden: इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें साफ दिख रहा है कि एक सफेद रंग की कार एक शख्स को अपने बोनट पर घसीटते हुए ले जा रही है.

Delhi Car Accident

युवक को कार के बोनट पर घसीटा (फोटो ani)

Delhi: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन (Rajouri Garden) इलाके में एक कार चालक ने एक शख्स को आधे किलोमीटर तक अपनी कार के बोनट पर घसीटा. यहां हॉर्न बजाने को लेकर मामूली बात पर एक विवाद हो गया था. जिसके बाद बीच बचाव करने आए एक शख्स को सनकी कार चालक ने पहले टक्कर मारी, फिर उसके बाद घसीटता हुआ चला गया. जिसके बाद लोगों ने कार सवार का पीछा किया तब कार चालक ने अचानक ब्रेक लगाकर शख्स को गिरा दिया और मौक से फरार हो गया.

इस घटना की सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हो रहा है. जिसमें साफ दिख रहा है कि एक सफेद रंग की कार एक शख्स को अपने बोनट पर घसीटते हुए ले जा रही है.

हॉर्न बजाने को लेकर हुआ था विवाद

घटना गुरुवार शाम राजा गार्डन रिंग रोड की है, जब प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले जयप्रकाश रोहिणी से राजा गार्डन चौक अपने दोस्त हरविंदर कोहली से मिलने जा रहे थे. जयप्रकाश की कार के आगे एक युवक अपनी कार में बैठा था, जिससे उन्होंने हॉर्न बजाकर साइड मांगी. साइड नहीं देने पर उन्होंने दूसरे छोर से गाड़ी निकाली और आगे निकल गए. इस बात से गुस्साए युवक ने आगे आकर जयप्रकाश की कार के आगे अपनी कार खड़ी कर दी. पहले उन दोनों के बीच बहस हुई, जिसके बाद युवक ने जयप्रकाश पर हाथ उठा दिया.

वहीं जब उन दोनों में विवाद हो रहा था तो मौके पर भीड़ जमा हो गई. तभी कुछ देर बाद हरविंदर कोहली वहां पहुंच गए और बीच बचाव करने लेगे. लेकिन सनकी कार चालक और गुस्सा गया. उसने अचानक गाड़ी में बैठकर हरविंदर को टक्कर मार दी. लेकिन वो बच गए और गाड़ी का वाइपर पकड़ कर लटक गए. जिसके बाद चालक ने गाड़ी नहीं रोकी और करीब आधे किलोमीटर तक शख्स को घसीटता हुआ चला गया.

ये भी पढ़ें-  Pakistan के पेशावर में पुलिस स्टेशन पर आतंकी हमला, ग्रेनेड और स्नाइपर राइफलों से किया अटैक, तीन पुलिसकर्मियों की मौत

कई धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

घटना सामने आने के बाद पुलिस ने CCTV की मदद से मामले की जांच की. जिसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 279, 323, 341, 308 के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश की जा रही है.

– भारत एक्सप्रेस

 

 

Bharat Express Live

Also Read